युवा मामले और खेल मंत्रालय शुरू में नई दिल्ली में नौवीं एशियाई खेलों के आयोजन के समय में 1982 में खेल विभाग के रूप में स्थापित किया गया था । इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष , 1985 के जश्न के दौरान युवा मामले एवं खेल विभाग में बदल गया था । यह 27 मई 2000 पर एक मंत्रालय बन गया। इसके बाद मंत्रालय ने विभाग में विभाजित किया गया है । युवा मामले और विभाग की । दो अलग-अलग सचिवों w.e.f. के तहत खेल की 30 अप्रैल 2008 । विशिष्ट विषयों इन दो विभागों सरकार के आदेश में समाहित कर रहे हैं के साथ निपटा जा रहा है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की ।
खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से स्वायत्त हैं , जो विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों की जिम्मेदारी है। सरकार की भूमिका बुनियादी ढांचे का निर्माण और खेल के व्यापक आधारित लिए और साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी घटनाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है । विभाग योजनाओं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्षम हैं।